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अवमानना में एसएसपी गाजियाबाद पर जुर्माना

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मेरठ। न्यायालय अपर जिला जज स्पेशल एंटी करप्शन कोर्ट संख्या दो मनजीत सिंह श्यौरान ने गाजियाबाद के एंटी करप्शन मुकदमों की पैरवी के लिए पैरोकार नियुक्त न करने के दोष में डीआईजी/एसएसपी गाजियाबाद उपेन्द्र कुमार अग्रवाल पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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थाना कविनगर गाजियाबाद से संबंधित एंटी करप्शन का मुकदमा सरकार बनाम गोपाल सिंह कोर्ट में विचाराधीन है। गाजियाबाद पुलिस ने मुकदमे की पैरवी के लिए कोई पैरोकार नियुक्त नही किया है। इस संबंध में कोर्ट ने कई बार डीआईजी/एसएसपी गाजियाबाद व पुलिस मुख्यालय महानिदेशक लखनऊ को पत्र लिखे थे। शुक्रवार को गवाह के उपस्थित न होने पर एडीजीसी सिराजुद्दीन अलवी ने न्यायालय में स्थगन प्रार्थना पत्र दिया। न्यायालय ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को गंभीरता से लेते हुए कहा कि डीआईजी/एसएसपी गाजियाबाद ने न्यायालय के कई आदेश के बावजूद मुकदमों की पैरवी के लिए पैरोकार नियुक्त नही किया है। इस कारण पत्रावली का निस्तारण नही हो पा रहा है। इस पर न्यायालय ने डीआईजी/एसएसपी गाजियाबाद पर पांच का जुर्माना लगाते हुए मुख्य कोषाधिकारी गाजियाबाद को निर्देशित किया कि उनके वेतन से जुर्माने की धनराशि काटकर सरकारी खजाने में जमा कराई जाए। साथ ही डीआईजी/एसएसपी पर कार्रवाई के आदेश की प्रति प्रमुख सचिव गृह व डीजीपी उप्र शासन को भेजने के आदेश दिए।
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