माछरा। दो वर्ष तक जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सचिव एवं बीडीओ द्वारा गांव के विकास की सूचना नहीं देने पर सूचना आयुक्त ने बीडीओ माछरा पर 25 हजार का जुर्माना लगाया।
दो वर्ष पूर्व ब्लॉक क्षेत्र के मेघराजपुर निवासी सुशील कुमार ने अपने गांव में कराए विकास कार्यों का जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत विभिन्न बिन्दुओं पर ब्योरा ग्राम पंचायत सचिव से मांगा था। उन्होंने नहीं मिलने पर तत्कालीन बीडीओ से सूचना देने की अपील की। दो वर्ष बीतने के बावजूद आवेदक को सूचना नहीं दी गई। जिसके चलते आवेदक ने सूचना आयुक्त लखनऊ का दरवाजा खटखटाया। यहां चली सुनवाई के बाद सूचना आयोग के सूचना आयुक्त राजकेश सिंह ने पाया कि बार-बार निर्देश के बाद भी आवेदक को बीडीओ माछरा के माध्यम से सूचना नहीं दी गई। जिसके चलते आयुक्त ने बीडीओ माछरा पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।