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Mau News: रिपोर्ट देने में 13 साल का वक्त लगाया, कोर्ट में आज पेश होंगे उपनिरीक्षक

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मऊ। अपर जिला एवं सत्र जज कोर्ट-1 अशोक कुमार ने सरायलखंसी थाने में तैनात उपनिरीक्षक प्रभात चंद्र पाठक को बुधवार को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। साथ ही उनसे स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है कि परीक्षण रिपोर्ट देने में 13 वर्ष की देरी क्यों हुई। विलंब से न्यायालय में किन परिस्थितियों में रिपोर्ट पेश किया गया। साथ ही आदेश की प्रति पुलिस उपमहानिरीक्षक वैभव कृष्ण, एसपी इलामारन जी और क्षेत्राधिकार नगर को सूचनार्थ भेजा गया है। मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है।
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अपर जिला एवं सत्र जज कोर्ट-1 में सत्र परीक्षण संख्या 165 सन् 2017, अपराध संख्या 461 सन 2011 राज्य बनाम रोहित कुमार का मामला विचाराधीन है। इसमें एफएसएल रिपोर्ट देर से पेश की गई। जिस पर एडीजे ने कहा कि प्रकरण में विधि विज्ञान प्रयोगशाला रामनगर, वाराणसी की ओर से 26 मई 2011 को रिपोर्ट दी गई। इसे एससीडी-1 30 सितंबर 2024 जो मंगलवार को पैरोकार की ओर से कोर्ट में पेश किया गया। जिस पर संबंधित क्षेत्राधिकारी के हस्ताक्षर के नीचे तिथि भी अंकित नहीं है। प्रकरण में एफआईआर 24 फरवरी 2011 को दर्ज की गई थी। चार्जशीट 15 अप्रैल 2011 को प्रेषित की गई। इसके बाद अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपों की विरचना 5 जून 2018 को की जा चुकी है। प्रकरण में परीक्षण रिपोर्ट समय से उपलब्ध न होने से पत्रावली लंबित है। उपनिरीक्षक प्रभात चंद्र पाठक परीक्षण रिपोर्ट को 13 वर्ष देरी से पेश किए जाने के बारे में बुधवार को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होकर स्पष्ट करें। देरी का कारण बताएं।
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