कुसुम्हा। दोहरीघाट थाना क्षेत्र के पतनई बुजुर्ग गांव निवासी मनोज कुमार राय की शिकायत पर उपभोक्ता फोरम ने बैटरी निर्माता कंपनी और दुकानदार को देते हुए उन्हें दो नई बैटरी और जुर्माना देने का आदेश जारी किया है। जिला उपभोक्ता विवाद फोरम के अध्यक्ष भगवती प्रसाद सक्सेना, सदस्य भगवान ठाकुर और डा. सुषमा जायसवाल ने एक मामले की सुनवाई के बाद विपक्षी कुशल, कुशल बैटरी सर्विस दोहरीघाट और बैटरी निर्माता कंपनी की बैटरी के प्रभारी अधिकारी को आदेश दिया कि वह एक माह में परिवादी को दोनों बैटरी बदलकर नई बैटरी उपलब्ध कराए।
अन्यथा दोनों बैटरी का मूल्य 33 हजार रुपये परिवादी को सात फीसदी ब्याज के साथ दें। साथ ही परिवादी को 5 हजार रुपये मानसिक एवं शारीरिक कष्ट के लिए क्षतिपूर्ति और 5 हजार रुपये वाद व्यय के रूप में भुगतान करें। दोहरीघाट थाना क्षेत्र के पतनई बुजुर्ग गांव निवासी मनोज कुमार राय ने उपभोक्ता विवाद प्रतितोष प्रदोष फोरम में परिवाद दाखिल किया। इसमें कुशल बैटरी सर्विस दोहरीघाट को विपक्षी बनाया। वादी का कथन था कि उसने विपक्षी से चार साल गारंटी के साथ 20 फरवरी 2021 को 33 हजार रुपये में एक्साइड कंपनी की दो बैटरी और इनवर्टर खरीदा था। बैटरी 15 मई 2024 को खराब हो गई। जिसपर मनोज ने दुकानदार कुशल को सूचित किया, तो उसने कहा कि मेरे दुकान पर बैटरी भेज दीजिए, उसकी जांच करवा कर सुधरवा देंगे। बैटरी भेजने के बाद भी ठीक नहीं किया और वापस देने से मना कर दिया।