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दो मामलों में एफआईआर दर्ज करने का आदेश

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मऊ। न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज जूनियर डिविजन सदर न्यायधीश पंकज ने फेसबुक पर भारतरत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर एवं बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतमबुद्ध के विरुद्ध अमर्यादित टिप्पणी करने के मामले में सुनवाई के बाद रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश थानाध्यक्ष चिरैयाकोट को दिया है।
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मामले के अनुसार चिरैयाकोट थाना क्षेत्र के नूरपुर सेचुई गांव निवासी मनीष राव पुत्र शैलेश राम ने कोर्ट में 156 (3) सीआरपीसी के तहत प्रार्थना पत्र दिया। इसमें आरोप लगाया कि पड़ोसी जनपद गाजीपुर के जखनियां थाना क्षेत्र के एमावंशी गांव निवासी कर्मवीर दुबे ने 15 अगस्त 20 को उसके मोबाइल फेसबुक पर बिना किसी कारण के अनावश्यक अभद्र टिप्पणी तथा जांच सूचक शब्दों से अपमानित करते हुए भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के विरुद्ध अभद्र गालियां चैटिंग के माध्यम से दिया। प्रार्थना पत्र पर याची के अधिवक्ता वीरेंद्र बहादुर पाल के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन करने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट ने थानाध्यक्ष चिरैयाकोट को मामले की एफआईआर दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया।
उधर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद शर्मा ने एक प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद प्रभारी निरीक्षक कोतवाली को मामले के की एफआईआर दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया। मामले के अनुसार शकुंतला देवी ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। जिसमें गांव के ही दिनेश कुमार पुत्र घुरहू राम को आरोपी बनाया। वादिनी का कथन है कि आरोपी ने अपने को मेट्रो पोलेशन फाइनेंस कंपनी का एजेंट बताते हुए कहा कि इस कंपनी मे रुपया जमा करने पर 60 माह में दुगना पैसा मिलेगा। जिस पर शकुंतला देवी ने कुल 40 हजार रुपया जमा कर दिया। याची का आरोप है कि आरोप दिनेश कुमार ने जालसाजी करके उसका पैसा हड़प लिया। सुनवाई के बाद सीजेएम ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश शहर कोतवाल को दिया।
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