मऊ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद शर्मा ने अलग-अलग मामलों में सुनवाई के बाद 10 लोगों पर रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश संबंधित थाना प्रभारियों को दिया है।
पहला मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। खानपुर बुजुर्ग गांव निवासी कन्हैया पुत्र समिता ने कोर्ट में धारा 156 (3) सीआरपीसी के तहत अर्जी दिया। इसमें बबलू उर्फ रामसोच को आरोपी बनाया। वादी का कथन है कि आरोपी ने उसे विदेश भेजने के नाम पर 70 हजार रुपया ले लिया। न तो पैसा वापस किया और न ही उसे विदेश भेजा। सीजेएम ने सुनवाई के बाद रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना का आदेश प्रभारी निरीक्षक घोसी को दिया। दूसरा मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। कटिहारी गांव निवासी चंद्रदेव पुत्र स्वर्गीय मुन्नर ने कोर्ट में अर्जी दिया। इसमें घनश्याम, सुनील, नेऊर, कैंडी, मेल्हू, हरिमोहन, प्रभाव और प्रभाव शाही का लड़का को आरोपी बनाया। वादी का कथन है कि आरोपीगण उसका बकरा चुराकर काट कर खा गए। सीजेएम ने सुनवाई के बाद रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश प्रभारी निरीक्षक कोतवाली घोसी को दिया।