मऊ। शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला मिलेगा। पहले चरण के लिए दो से 25 मार्च तक आनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। गरीब बच्चे अपने वार्ड या ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले निजी स्कूलों में आवेदन कर सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया तीन चरणों में होगी।
जिले में 1305 मान्यता प्राप्त स्कूल संचालित हैं। आरटीई के मुताबिक निजी स्कूलों की 25 प्रतिशत सीटों पर गरीब बच्चों के दाखिले का प्रावधान है। निजी स्कूलों को आरटीई के पोर्टल पर 25 फरवरी तक पंजीकरण कराना अनिवार्य है। दो से 25 मार्च के बीच आनलाइन आवेदन होगा। 26 से 28 मार्च तक आवेदकों का सत्यापन होगा। 30 मार्च को लाटरी निकाली जाएगी। चयनित बच्चों का दाखिला पांच अप्रैल तक होगा। दूसरे चरण में दो से 23 अप्रैल तक ऑनलाइन फार्म लिया जाएगा। 25-26 अप्रैल तक सत्यापन होगा। 28 अप्रैल को लाटरी निकलेगी। पांच मई तक चयनित बच्चों का दाखिला होगा। तीसरे चरण में दो मई से 10 जून तक आवेदन जमा होंगे। सत्यापन 11 से13 जून के बीच होगा। 15 जून को लाटरी निकलेगी और 30 जून तक दाखिला लिया जाएगा। जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता अमित श्रीवास्तव ने बताया कि आरटीई के तहत पहले चरण में दो मार्च से 25 मार्च तक आनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। खंड शिक्षा अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है।