फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Mau News: गैंगस्टर एक्ट के मामले में मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी खारिज , दर्ज हैं 58 आपराधिक मुकदमे

Fri, 03 Jun 2022 02:13 PM IST
उत्पल कांत संवाद न्यूज एजेंसी, मऊ

सार

विधायक निधि का दुरुपयोग करने के मामले में आरोपी मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी शुक्रवार को खारिज हो गई।  प्रभारी विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट दिनेश कुमार चौरसिया की अदालत में सुनवाई हुई।
विज्ञापन
मुख्तार अंसारी (फाइल फोटो) । - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

जेल में बंद मऊ सदर से पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को शुक्रवार को बड़ा झटका लगा। विधायक निधि के दुरुपयोग मामले को आधार बनाकर दर्ज किए गए गैंगस्टर एक्ट के मामले में आरोपी मुख्तार अंसारी की जमानत याचिका खारिज हो गई।

विज्ञापन


शुक्रवार को प्रभारी विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट दिनेश कुमार चौरसिया की अदालत ने बचाव पक्ष और विशेष लोक अभियोजक केके सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद ये आदेश दिया। अदालत ने कहा कि अभियुक्त का काफी लंबा आपराधिक इतिहास है।

मुख्तार के खिलाफ  गैंगस्टर एक्ट के 9 मामले
मुख्तार अंसारी पर मऊ के अलावा अलग-अलग जिलों में गैंगस्टर एक्ट 9 मामले और 58 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। अभियोजन के अनुसार विधायक निधि का दुरुपयोग करने के मामले में  पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ सरायलखंसी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें मुख्तार अंसारी सहित कई लोगों को आरोपी बनाया गया था।

विज्ञापन
विज्ञापन

इसी मामले को आधार बनाकर प्रभारी निरीक्षक सरायलखंसी केके गुप्ता की तहरीर पर मुख्तार अंसारी और अन्य लोगों के विरुद्ध सरायलखंसी थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ था। मामले की विवेचना की चल रही है। इस मामले में आरोपी पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई थी। अर्जी पर मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह और विशेष लोक अभियोजक केके सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद विशेष न्यायाधीश ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। 
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें