गैंगस्टर एक्ट के मामले में माफिया मुख्तार अंसारी की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बांदा जेल से शुक्रवार को पेशी हुई। मामले के विवेचक निरीक्षक विजयशंकर यादव कोर्ट में उपस्थित हुए और उनकी जिरह हुई। जिरह पूरी हो जाने पर विशेष न्यायाधीश एमपी/ एमएलए दिनेश कुमार चौरसिया ने मामले में शेष साक्ष्य के लिए 19 जुलाई की तिथि तय की।
मामला मऊ जिले के दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार तत्कालीन थानाध्यक्ष दक्षिण टोला संदीप सिंह की तहरीर पर राम सिंह मौर्य और सिपाही सतीश की हत्या के मामले को आधार बनाते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी।
मुख्तार अंसारी व अन्य को आरोपी बनाया गया। बुधवार को मामले के साक्षी और विवेचक निरीक्षक विजयशंकर यादव कोर्ट में उपस्थित हुए। जिरह पूरी हो जाने पर विशेष न्यायाधीश एमपी/ एमएलए ने मामले में शेष साक्ष्य के लिए 19 जुलाई की तिथि तय की।