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दहेज हत्या में दोषी पति को 12 वर्ष की कैद

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मऊ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक बुद्धि सागर मिश्रा ने दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति को दोषी करार देते हुए 12 वर्ष की सजा के साथ ही दस हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है।
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अभियोजन के अनुसार बलिया जनपद के नगर थाना क्षेत्र के अतरौली करमौता गांव निवासी राजकुमारी देवी पत्नी देवेंद्र राम की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई । वादिनी का कहना था कि उसकी लड़की शशिकला को दहेज के लिए उसके ससुराल वाले प्रताड़ित करते थे। आरोप था कि शशिकला के पति मधुबन थाना क्षेत्र के छतहरा फूलपुर निवासी चंदीप पुत्र रामसकल और उसके परिवार के लोगों ने 24 जुलाई 2016 को दहेज के लिए गला दबाकर शशिकला को मार डाला। मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर बाद विवेचना चंदीप के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी फौजदारी अजय कुमार सिंह ने सात गवाहों को पेश कर अपना पक्ष रखा। बचाव पक्ष से कहा गया कि उसे झूठा फंसाया गया है। एडीजे ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और उपलब्ध सबूतों के आधार पर आरोपी पति चंदीप को प्रताड़ना और दहेज हत्या का दोषी पाया। दोषी पाने के बाद प्रताड़ना के मामले में तीन वर्ष की सजा के साथ ही दस हजार रुपये जुर्माना लगाया। वहीं दहेज हत्या में 12 वर्ष की सजा सुनाया।
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