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Mau News: गैर इरादतन हत्या के प्रयास में पति-पत्नी को तीन साल की सजा

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मऊ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक बाकर शमीम रिजवी ने गैर इरादतन हत्या का प्रयास, मारपीट ,गाली व धमकी देने के मामले में संजय यादव और लालसा देवी को सुनवाई के बाद दोषी पाया। दोषी पाए जाने के बाद दोनों को तीन-तीन वर्ष की सजा के साथ ही कुल 7-7 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार औरंगाबाद निवासी मूलचंद की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। इसमें मुहल्ले के संजय यादव और उसकी पत्नी लालसा देवी और एक अन्य को नामजद किया। वादी का आरोप था कि 03 मार्च 2013 को आरोपीगण पुरानी रंजिश को लेकर उसके दरवाजे पर लाठी डंडा लेकर आए।
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दिनेश, प्रेमशीला और रीता को मारपीट कर गंभीर चोटें पहुंचाई, आरोपियों ने गाली व धमकी दिया। पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया। न्यायालय में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी फौजदारी ने 10 गवाहों को पेश कर अभियोजन का पक्ष रखा। बचाव पक्ष से कहा गया कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। एडीजे ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपीगण संजय यादव व लालसा देवी को गैर इरादतन हत्या का प्रयास, मारपीट, गाली व धमकी देने के मामले में दोषी पाया। एक आरोपी के नाबालिग होने के चलते उसकी पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गई।
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