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Mau News: 3.78 करोड़ की ठगी के आरोपी की 53.89 लाख की संपत्ति कुर्क

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घोसी के करीमुद्दीनपुर में मकान की कुर्की करती पुलिस। स्रोत- स्वयं
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मऊ। गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में वांछित अभियुक्त मोहम्मद खालिद अंसार के नाम दर्ज करीब 53.89 लाख रुपये कीमत के एक मंजिला मकान को शुक्रवार को कुर्क कर दिया गया। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने घोसी कोतवाली के करीमुद्दीनपुर मोहल्ले में पहुंचकर कुर्की की कार्रवाई की।एलखनऊ में जमीन दिलाने के नाम पर 3.78 करोड़ रुपये हड़पने के आरोप में उसके खिलाफ घोसी कोतवाली और लखनऊ में प्राथमिकी दर्ज है। तीनों मामलों में विवेचना कर पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया था, जो विचाराधीन है। छह महीने पहले पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
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घोसी सीओ सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि कोपागंज थानाध्यक्ष रोहन राकेश सिंह द्वारा की गई विवेचना और साक्ष्य संकलन के दौरान यह तथ्य सामने आया कि अभियुक्त मोहम्मद खालिद अंसार ने अपराध से अर्जित अवैध धन से अपने नाम से संपत्ति बनाई है। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुपालन में घोसी कोतवाली में पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे के तहत कुर्की की कार्रवाई की गई। इस दौरान तहसीलदार घोसी अनीश सिंह आदि मौजूद रहे।
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