शहर में जहां-तहां लगाए गए होर्डिंग्स से शहर की सूरत बिगड़ गई है। शहर में विभिन्न कंपनियों के अलावा राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों के होर्डिंग्स व पोस्टर लगे हुए हैं। नगर पालिका की ओर से शहर के 75 स्थान होर्डिंग के लिए तय किए गए हैं लेकिन इसके अलावा भी कई स्थानों पर होर्डिंग्स लगा दिए गए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री के संभावित कार्यक्रम के मद्देनजर कुछ स्थानों से होर्डिंग्स हटा दिए गए हैं।
नगर पालिका की आय विज्ञापन वाले होर्डिंग्स से भी होती है। इसके लिए प्रत्येक वर्ष ठेका भी होता है। इस वर्ष भी नगर के 75 स्थानों पर होर्डिंग लगाने की नीलामी हुई थी जिससे नगर पालिका को 13 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। नगर पालिका की ओर से नियमित अभियान नहीं चलाए जाने के कारण तय स्थानों के अलावा भी कई जगहों पर होर्डिंग्स और पोस्टर लगे हैं। जबकि नगर पालिका की ओर से निर्धारित स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर होर्डिंग लगाना गैर कानूनी है। नगर पालिका की ओर से गाजीपुर तिराहा, आजमगढ़ मोड़, भीटी चौराहा, कचहरी मोड़, श्रीराम जानकी मंदिर, सलाहाबाद मोड़, मिर्जाहादीपुरा तिराहा, बालनिकेतन मोड़, बड़ी कम्हरिया, शीतला माता मंदिर, ब्रह्मस्थान मोड़ समेत 75 स्थानों होर्डिंग के साइट बनाए गए हैं।
मुख्यमंत्री के संभावित कार्यक्रम को देखते हुए नगर में कई स्थानों पर लगे होर्डिंग्स हटा दिए गए हैं। इसके बाद भी गत दिनों एक नेता के आने पर नगर के चौराहे, तिराहे से लेकर गली-नुक्कड़ तक में लगे छोटे-छोटे होर्डिंग अब भी नजर आ रहे हैं।
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नगर पालिका की ओर से तय 75 स्थानों पर ही होर्डिंग्स लगाने की अनुमति है। सड़कों पर होर्डिंग्स लगाना अवैध है। अप्रैल में ही होर्डिंग वाले स्थानों का सर्वे किया गया था। समय-समय पर अभियान चलाया जाता है जिसमें अवैध होर्डिंग्स को हटाया जाता है।-दिनेश कुमार, ईओ, नगर पालिका।
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डिवाइडर पर भी लगा दिए गए होर्डिंग्स
नियमों के अनुसार होर्डिंग्स हमेशा सड़क के किनारे लगाए जाते हैं लेकिन नगर के सहादतपुरा से लेकर श्रीराम जानकी मंदिर तक 100 से ज्यादा छोटे होर्डिंग डिवाइडर पर लगा दिए गए हैं। इसके चलते हादसे की भी आशंका रहती है। डिवाइडर के बीच स्ट्रीट लाइट पोल पर छोटे-छोटे होर्डिंग लगा दिए गए हैं जिससे शहर की सुंदरता बिगड़ गई है।
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इन स्थानों पर नहीं लगा सकते होर्डिंग्स
नगर पालिका की सीमा में विज्ञापन बोर्ड या होर्डिंग लगाने के लिए नगर पालिका से अनुमति लेनी पड़ती है। आवेदक को विज्ञापन लगाने के लिए नगर पालिका को पत्र लिखकर पूरी प्रक्रिया पूर्ण करनी होती है। अनुमति मिलने के बाद ही कोई विज्ञापन बोर्ड या होर्डिंग शहर में लगाया जा सकता है। नियमानुुसार सार्वजनिक स्थान, स्ट्रीट लाइट, बिजली के पोल पर होर्डिंग लगाया नहीं जा सकता है। निजी भवनों पर भी बिना अनुमति होर्डिंग लगाना अवैध है।