मऊ। विधायक निधि और असलहा मामले में बुधवार को सीजेएम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में कोई गवाह उपस्थित नहीं हुआ। सीजेएम ने दोनों मामलों में साक्ष्य के लिए 18 दिसंबर की तिथि नियत किया। एक मामला सरायलखंसी और दूसरा मामला दक्षिणटोला थाना क्षेत्र का है।
मामले में अभियोजन के अनुसार विधायक निधि के गबन के मामले में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक राम सिंह की तहरीर पर सरायलखंसी थाने में एफआईआर दर्ज हुई। मामले में मुख्तार अंसारी, आनंद,बैजनाथ यादव और संजय सागर को आरोपी बनाया गया है। वहीं आरोपी मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी हैं।
दूसरा मामला दक्षिणटोला थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार तत्कालीन थानाध्यक्ष निहाल नंदन की तहरीर पर मुख्तार अंसारी सहित सात लोगों के विरुद्ध फर्जी असलहा प्रकरण में की गई पैरवी को आधार मानते हुए एफआईआर दर्ज हुआ। जिसमें पुलिस ने मामले की विवेचना कर मुख्तार अंसारी सहित छह लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। मुख्तार अंसारी सहित दो आरोपियों की मौत हो चुकी है। सीजेएम ने 18 दिसंबर की तिथि नियत किया।