मऊ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तहत निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों पर मुफ्त शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने कोरोना संक्रमण काल के दौरान बाहर से आए प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को मुफ्त नामांकन के लिए बेसिक शिक्षा विभाग को फरमान जारी किया है।
जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता बीबी पांडेय ने बताया कि निजी स्कूलों में आरटीई के तहअत मुफ्त नामांकन मुफ्त नामांकन प्रक्रिया विभाग में चल रही है। जो भी प्रवासी श्रमिक आए हैं उनके बच्चों को भी योजना में शामिल किया जाएगा। शिक्षा का अधिकार 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत की सीमा तक होने वाले मुफ्त नामांकन में उन बच्चों का भी मुफ्त नामांकन हो सके इसके लिए जनपद में शिक्षा का अधिकार पर कार्य कर रही स्वयंसेवी संस्था मदरलैंड नेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट कोयंबटूर एवं अभिनव भारत फाउंडेशन ट्रस्ट ने संयुक्त बयान जारी कर जनपद में आए हुए प्रवासी श्रमिकों से अपील किया है कि अपने बच्चों का नामांकन के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लोग ऑफलाइन शहरी क्षेत्र के लोग ऑनलाइन आवेदन करें।