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Mau News: गैरइरादतन हत्या का प्रयास के मामले में एक ही परिवार के पांच को पांच वर्ष की सजा

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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक अशोक कुमार ने एक ही परिवार के पांंच लोगों को गैर इरादतन हत्या के प्रयास का दोषी पाते हुए 5-5 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही 8500 रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी। दो आरोपियों की मौत हो जाने के चलते उनके विरुद्ध मुकदमे की कार्रवाई समाप्त कर दी गई थी।
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क्रास केस के मामले में नामजद दो आरोपियों में सुनवाई के बाद एक को दोषी पाते हुए तीन वर्ष की सजा के साथ ही तीन हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी। मामला दोहरीघाट थाना क्षेत्र का है। सरयांं गांव निवासी प्रद्युम्न कुमार शाही की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। इसमें लालजी का पूरा गोठा निवासी सुदर्शन चंद्र, रामदरस,पिंटू उर्फ अजय कुमार, रिंकू उर्फ विजय कुमार, सत्यभामा, नगद और बिंंदुमती को नामजद किया। वहीं लालजी की पूरा गोठा निवासी सुदर्शन चंद्र की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। इसमें बबलू उर्फ प्रद्युम्न शाही और संजय को नामजद किया गया। प्रद्युम्न कुमार शाही का आरोप था कि 23 जनवरी 97 को दोपहर 2 बजे वह अपनी माता से मिलने लालजी का पूरा गोठा गया था। इस दौरान अभियुक्त सुदर्शन चंंद्र, रामदरस, पिंटू उर्फ अजय कुमार, रिंकू उर्फ विजय कुमार, सत्यभामा,नगद, बिंदुमती ने उसे और मुन्नी कुमारी को मारपीट कर गंभीर चोटें पहुंचाई। दूसरे तरफ से रामदरस, विजय कुमार, बिंदु ,सत्यभामा, राम अधार राय, अजय कुमार को चोटें आई।
पुलिस ने दोनों पक्षों की एफआईआर दर्ज कर बाद विवेचना आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से एक पक्ष से 8 और दूसरे पक्ष से पांच गवाहों को कोर्ट में पेशकर अभियोजन का पक्ष रखा। एडीजे ने एक पक्ष के रामदरस, पिंटू उर्फ अजय कुमार, रिंकू उर्फ विजय कुमार, नगद और बिंदुमती को गैर इरादतन हत्या का प्रयास, गंभीर चोट पहुंचाने, नुकसान ,बलवा, मारपीट और धमकी देने का दोषी पाया। सभी को गैरइरादतन हत्या का प्रयास के मामले में पांच-पांच वर्ष की सजा के साथ ही 5-5 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। वहीं गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में चार-चार वर्ष की सजा के साथ ही ढाई-ढाई हजार रुपये अर्थदंड लगाया। नुकसान पहुंचाने, मारपीट और बलवा करने के मामले में सभी को क्रमशः एक-एक वर्ष की सजा के साथ ही 500- 500 रुपये अर्थदंड लगाया। वहीं धमकी देने के मामले में 6-6 माह की सजा का निर्णय सुनाया। अर्थदंड न देने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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वहीं दूसरे पक्ष के संजय को मारपीट और गंभीर चोट पहुंचाने और धमकी देने के मामले में दोषी पाया। दोषी पाए जाने के बाद गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में 3 वर्ष की सजा के साथ ही ढाई हजार रुपये अर्थदंड लगाया। मारपीट के मामले में 1 वर्ष की सजा के साथ ही 500 रुपये अर्थदंड तथा धमकी देने के मामले में 6 माह की सजा का निर्णय सुनाया। अर्थदंड जमा हो जाने पर 75 प्रतिशत धनराशि वादी मुकदमा के परिवार के निकटतम सदस्य को प्रतिकर स्वरूप देने का आदेश दिया। एक पक्ष के सुदर्शन चंद्र व सत्यभामा और दूसरे पक्ष के बबलू उर्फ प्रद्युम्न शाही की मौत होने की चलते उनके विरुद्ध मुकदमे की कार्रवाई समाप्त कर दी गई थी।
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