मुहम्मदाबाद गोहना कोतवाली क्षेत्र के घरोहिया पड़ेरुआ गांव के कोटेदार हरिश्चंद्र के विरुद्ध सरकारी खाद्यान्न की कालाबाजारी के आरोप में पुलिस ने बुधवार की शाम प्राथमिकी दर्ज की है। डीएम के आदेश और पूर्ति निरीक्षक अमित कुमार की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई की है।
आरोप है कि अप्रैल और मई माह में कोटेदार द्वारा 64.54 क्विंटल खाद्यान्न का वितरण नहीं किया गया। विभागीय जांच में कालाबाजारी की पुष्टि हुई।
प्राथमिकी के अनुसार, घरोहिया पड़ेरुआ गांव के कोटेदार हरिश्चंद्र द्वारा खाद्यान्न वितरण न किए जाने की शिकायत गांव निवासी मोतीराम आदि ने की थी। शिकायत के आधार पर पूर्ति निरीक्षक 25 और 29 अप्रैल को जांच करने पहुंचे। दोनों दिन कोटेदार गोदाम बंद कर फरार हो गया। बार-बार बुलाने के बाद भी उसने न तो रिकॉर्ड दिखाया और न ही खाद्यान्न वितरण का प्रमाण प्रस्तुत किया। पुनः 11 मई को ग्राम प्रधान और परिजनों की मौजूदगी में गोदाम का ताला खोला गया। वहां ई-पॉश मशीन मिली। मई माह में कार्डधारकों को वितरण के लिए भेजा गया खाद्यान्न नहीं मिला।
वितरण और स्टॉक रजिस्टर के मिलान के बाद 13.62 क्विंटल गेहूं (27 बोरी) और 50.92 क्विंटल चावल (102 बोरी), कुल 64.54 क्विंटल का स्टॉक नहीं मिला।
पूर्ति निरीक्षक ने जांच कर रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी, जिसके बाद डीएम ने कोटेदार के विरुद्ध कार्रवाई के आदेश दिए।
कोतवाली प्रभारी निरीक्षक केके वर्मा ने बताया कि पूर्ति निरीक्षक की तहरीर पर कोटेदार के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।