मऊ। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश के क्रम में जिला कारागार का आकस्मिक निरीक्षण जिला जज शंकर लाल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्रुख इनाम सिद्दीकी एवं विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कुंवर मित्रेश सिंह कुशवाहा द्वारा संयुक्त रुप से किया गया। निरीक्षण के दौरान जेल कैदियों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों तथा नि:शुल्क विधिक सहायता के सम्बंध में जागरुक किया गया। साथ ही जेल अधीक्षक भीम सेन मुकुन्द को निर्देशित किया गया कि वह कैदियों को विधिक सहायता का भरपूर लाभ दिया जाए। कैदियों के जेल अपील के संबंध में अधीक्षक से पूछा गया तो अधीक्षक द्वारा बताया गया कि सभी कैदियों का जेल अपील हो चुका है। किसी भी कैदी का जेल अपील लम्बित नहीं हैं।
अधीक्षक को जेल के अन्दर साफ सफाई, सैनिटाइजेशन कराने, सभी कैदियों को मास्क उपलब्ध कराने, कैदियों को उचित सामाजिक दूरी बनाकर रहने, मीनू के अनुसार गुणवत्तायुक्त भोजन देने तथा दवा इलाज समय से कराने हेतु निर्देश दिया गया।अधीक्षक को यह भी निर्देश दिया गया कि बाहर से आने वाले व्यक्तियों का थर्मल स्क्रीनिंग एवं सैनिटाइज कराने के बाद ही जेल के अन्दर जेल मैनुअल के अनुसार प्रवेश दिया जाय।