मऊ। दो अपात्रों को इंदिरा आवास का लाभ देने के मामले में एडीओ पंचायत की तहरीर पर पुलिस ने बुधवार की शाम तत्कालीन प्रधान, सचिव सहित चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामला मधुबन थाना व दोहरीघाट ब्लॉक क्षेत्र के नत्थुपुर ग्राम पंचायत का है।
दोहरीघाट एडीओ पंचायत की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई की है। एडीओ पंचायत विनोद कुमार चौहान द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे के अनुसार वित्तीय 2014-15 में तत्कालीन ग्राम प्रधान दिलीप शर्मा और सचिव राजेंद्र प्रसाद की मिलीभगत से गांव निवासी नाबालिग नवीन गोंड पुत्र श्रीराम इंदिरा आवास का लाभ दिलाते हुए 70 हजार रुपये की धनराशि दी गई। अविवाहित होने के कारण वो अपने पिता के साथ रहता था। दूसरा मामला भी उसी वर्ष का है। प्रमोद मौर्य पुत्र बाबूराम को दूसरे के नाम पर इंदिरा आवास दिया गया। विभागीय जांच के बाद मामला उजागर हुआ।