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Mau News: दो लाख के गबन में बैंक कैशियर को तीन वर्ष की सजा

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मऊ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ कृष्ण प्रताप सिंह ने काशी गोमती संयुक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कैशियर दिनेश श्रीवास्तव को दो लाख रुपये के गबन मामले की सुनवाई के बाद दोषी करार देते हुए 3 वर्ष की सजा सुनाई। 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा होगी। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है।
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अभियोजन से मिली जानकारी के अनुसार शाखा प्रबंधक संयुक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अरविंद कुमार श्रीवास्तव की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। इसमें आजमगढ़ के शहर कोतवाली क्षेत्र के सदावर्ती चौक सब्जी मंडी निवासी बैंक कैशियर दिनेश श्रीवास्तव को आरोपी बनाया। आरोप था कि दिनेश बैंक में कैशियर रहते हुए 16 जनवरी 2009 को दो लाख रुपये का गबन कर लिया। पुलिस ने मामले की विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में प्रेषित किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए अभियोजन अधिकारी ने कुल पांच गवाहों को पेश कर पक्ष रखा। बचाव पक्ष से कहा गया कि उसे झूठा फंसाया गया है। सीजेएम ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी दिनेश श्रीवास्तव को सरकारी धन का गबन करने का दोषी पाया।
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