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Mau News: हत्या का प्रयास मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

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मऊ। विशेष जज एससी/ एसटी एक्ट हरेंद्र प्रसाद ने अनुसूचित जाति के व्यक्ति की हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी आदित्य सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी। विशेष जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और विशेष लोक के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद किया। मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है।
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अभियोजन के अनुसार शहर कोतवाली क्षेत्र के गालिबपुर निवासी कमलेश राम पुत्र भीमल राम की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। आरोप है कि 11 मई की रात्रि में 10:30 बजे उसका भाई अखिलेश कुमार मधुबन से घर आ रहा था। उसी दौरान अदरी मोड़ के पास आरोपियों ने उसे जातिसूचक गाली देते हुए मारपीट कर हत्या करने की कोशिश की। मामले में आरोपी शहर कोतवाली क्षेत्र के भीटी मुहल्ला निवासी आदित्य सिंह उर्फ गोलू पुत्र दिलीप सिंह की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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