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अवैध असलहा बरामदगी सहित दो मामलों में दो की जमानत खारिज

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मऊ। प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश बुद्धिसागर मिश्रा ने गबन और अवैध असला बरामदगी के अलग-अलग मामलों में नामजद दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। प्रभारी जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी मणि बहादुर सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। पहला मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार एडीओ सहकारिता घोसी चंद्र शेखर श्रीवास्तव की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। इसमें रामपुर थाना क्षेत्र के जुड़ना काठतरांव गांव निवासी अच्छेलाल यादव को आरोपी बनाया गया। आरोप है कि गेहूं क्रय केंद्र किसान सेवा समिति लुदुही के केंद्र प्रभारी अच्छेलाल यादव ने क्रय एजेंसी पीसीएफ द्वारा उपलब्ध कराए गए बोरे में अनियमितता करते हुए उसे बिचौलियों को दे दिया। मामले में आरोपी अच्छेलाल यादव की ओर से जमानत के लिए दी गई, जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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दूसरा मामला दक्षिणटोला थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार निरीक्षक सत्य प्रकाश सिंह की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का आरोप है कि अभियुक्त गण एक साथ मिलकर साजिश के तहत अवैध असलहा फैक्ट्री निर्मित कर असलहा बनाते थे। छापा के दौरान 25 अक्टूबर को निर्मित और अर्ध निर्मित असलहा बरामद हुआ। मामले में आरोपी शहर कोतवाली क्षेत्र के रघुनाथ पुरा मोहल्ला निवासी तनवीर आलम की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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