मऊ। प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश बुद्धिसागर मिश्रा ने दहेज हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। प्रभारी जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी मणि बहादुर सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। पहला मामला हलधरपुर थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार गाजीपुर जनपद के कासिमाबाद थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव निवासी हरेंद्र राजभर की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई।
वादी का कथन है कि उसकी लड़की सावित्री को उसके ससुराल वाले 24 अगस्त को दहेज के लिए मार डाले। मामले में आरोपी हलधरपुर थाना क्षेत्र के ठैचा गांव निवासी रमावती देवी पत्नी राम जन्म और रामजन्म की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। दूसरा मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार अछार पिढियाबारी गांव निवासिनी वादिनी मुकदमा ऊषा देवी पत्नी अच्छेलाल की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादिनी का कथन है कि जमीन के कब्जेदारी के विवाद को लेकर 16 अगस्त को उसके पति अच्छेलाल के ऊपर आरोपियों ने जानलेवा हमला कर दिया । मामले में आरोपी हीरा यादव की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।