फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हत्या और दहेज हत्या के मामले में तीन की जमानत खारिज

विज्ञापन
विज्ञापन
मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने हत्या और दहेज हत्या के मामले में तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीपी फौजदारी राजेश कुमार सिंह राज के तर्कों को सुनने तथा की केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला कोपागंज थाना क्षेत्र का है।
विज्ञापन

अभियोजन के अनुसार अदरी देहात सिधोना गांव निवासी किशन कुमार चौहान की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी ने सूचना दिया कि दो फरवरी 20 को लक्ष्मी माता मंदिर के पास एक अज्ञात शव मिला है। बाद में शव की शिनाख्त अशोक चौहान के रूप में हुई। मामले में आरोपी खजुरी गांव निवासी संतोष कुमार और दिनेश कुमार की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। दूसरा मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है।
अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा हरिशंकर यादव की लड़की ममता यादव को दहेज के लिए उसके ससुराल वाले 5 अगस्त 2019 को जहर देकर मार डाले। मामले में आरोपी पति हसनपुर बहरामपुर गांव निवासी हवलदार की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें