फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

बांदा जेल की 'एकांत' सेल में बेचैन बाहुबली मुख्तार अंसारी, पेशी के दौरान कोर्ट से मांगी जेल में उच्च श्रेणी की सुविधा

Fri, 11 Jun 2021 05:05 PM IST
उत्पल कांत अमर उजाला नेटवर्क, मऊ

सार

मुख्तार अंसारी ने प्रभारी विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट आसिफ इकबाल रिजवी से जेल में उच्च श्रेणी (बी क्लास) की सुविधा उपलब्ध कराए जाने की मांग की। कहा कि वह लगातार पांच बार से विधायक है। जेल में उन्हें एकांत में रखा गया है। बैरक में टीवी भी नहीं लगाई गई है। 
विज्ञापन
बाहुबली मुख्तार अंसारी की मऊ कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेशी - फोटो : PTI (File Photo)
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

गैंगस्टर एक्ट के मामले में आरोपी मुख्तार अंसारी की शुक्रवार को मऊ कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बांदा जेल से पेशी हुई। इस दौरान मुख्तार अंसारी ने प्रभारी विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट आसिफ इकबाल रिजवी से जेल में उच्च श्रेणी (बी क्लास) की सुविधा उपलब्ध कराए जाने की मांग की। कहा कि वह लगातार पांच बार से विधायक है। बांदा जेल में  एकांत में रखा गया है। बैरक में टीवी भी नहीं लगाई गई है। जेल मैनुअल के अनुसार टीवी उपलब्ध कराए जाने और जेल में उच्च श्रेणी (बी क्लास) की सुविधा मिलनी चाहिए।

विज्ञापन


इस दौरान मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह भी उपस्थित रहे। उन्होंने बताया की उच्च श्रेणी की सुविधा प्रदान करने के बावत न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया है। जिस पर सुनवाई के लिए 17 जून की तिथि नियत है। प्रभारी विशेष न्यायाधीश ने विवेचक की ओर से गैंगेस्टर एक्ट में 60 दिन का रिमांड बढाए जाने का अनुरोध किया गया था।

जिसे स्वीकार करते हुए मुख्तार अंसारी की न्यायिक अभिरक्षा की रिमांड बढ़ा दिया। साथ ही अगली पेशी के लिए 9 अगस्त की तिथि नियत की। कोर्ट ने आदेश दिया कि जेल में उच्च श्रेणी की सुविधा प्रदान करने के लिए जो प्रार्थना पत्र लंबित है, उस पर सुनवाई के बाद आदेश पारित होगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

बता दें कि दक्षिण टोला थाना क्षेत्र में मुख्तार अंसारी ने कुछ लोगों का शस्त्र लाइसेंस के लिए जिलाधिकारी से लिखित सिफारिश किया था। जिस पर जिलाधिकारी ने उनका शस्त्र लाइसेंस जारी किया। बाद में जांच के दौरान 3 लोगों का पता फर्जी पाया गया। जिसके आधार पर मुख्तार अंसारी सहित सात लोगों के विरुद्ध दक्षिण टोला थाना क्षेत्र में जालसाजी और आयुध अधिनियम का मुकदमा दर्ज हुआ।

उसी को आधार बनाते हुए पुलिस ने मुख्तार अंसारी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ। इस मामले मे मुख्तार अंसारी न्यायिक अभिरक्षा में बांदा जेल में निरूद्ध है। उक्त मामले में शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हुई। 
https://www.amarujala.com/video/uttar-pradesh/mau/mukhtar-ansari-property-seized-in-mau
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें