हलधरपुर। थाना क्षेत्र के रतनपुरा निवासी सिमरन सिंह की तहरीर पर पुलिस ने बृहस्पतिवार की शाम दहेज उत्पीड़न के आरोप में पति पंकज सिंह समेत तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोग दो लाख रुपये अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर विवाहिता का उत्पीड़न कर रहे थे। 18 जुलाई को गर्भवती अवस्था में उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने और मायके छोड़कर चले जाने का आरोप है।
प्राथमिकी के अनुसार सिमरन सिंह की शादी एक दिसंबर 2025 को गाजीपुर जिले के करंडा थाना क्षेत्र के खालिसपुर निवासी पंकज सिंह के साथ हुई थी। विवाह में मायके पक्ष ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार 80 हजार रुपये नकद, वाहन के लिए 50 हजार रुपये और अन्य सामान उपहार में दिया था।
आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही पति और ससुराल में रहने वाली ननद प्रिया सिंह व तृप्ति सिंह कम दहेज लाने का ताना देने लगीं। इसके बाद दो लाख रुपये अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर सिमरन के साथ मारपीट और उत्पीड़न किया जाने लगा।
विवाहिता का आरोप है कि 18 जुलाई को गर्भवती होने के बावजूद तीनों ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद पति और ननद उसे जबरन मायके रतनपुरा छोड़कर चले गए। थानाध्यक्ष भगवान राम ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।