विधानसभा चुनाव के दौरान हेट स्पीच, चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के तीन मामलों में आरोपी विधायक अब्बास अंसारी की बुधवार को कासगंज जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई। इस दौरान एक मामले में गवाह आरक्षी अजय कुमार उपस्थित हुए, लेकिन उनका बयान दर्ज नहीं हो सका। सीजेएम ने तीनों मामलों में 25 सितंबर की तिथि तय की। दो मामले शहर कोतवाली तथा एक दक्षिणटोला थाना क्षेत्र का है।
माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान हेट स्पीच, चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के तीन मामलों में बुधवार को कासगंज जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई। इस दौरान एक मामले में गवाह आरक्षी अजय कुमार उपस्थित हुए, लेकिन उनका बयान दर्ज नहीं हो सका। सीजेएम ने तीनों मामलों में 25 सितंबर की तिथि तय की।
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आज की पेशी के मामलों पर गौर करें तो पहला मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई थी। इसमें सदर विधायक अब्बास अंसारी व अन्य को आरोपी बनाया गया। आरोप था कि 3 मार्च 22 को चुनाव के दौरान सुभासपा प्रत्याशी अब्बास अंसारी ने पहाड़पुर मैदान में जनसभा में मऊ प्रशासन को चुनाव के बाद सबक सिखाने की धमकी थी। पुलिस ने अब्बास अंसारी, भाई उमर अंसारी, इलेक्शन एजेंट गाजीपुर निवासी मंसूर अंसारी के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया है। मामले में उमर अंसारी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। अब्बास अंसारी की वीसी से पेशी हुई। गवाह आरक्षी अजय कुमार उपस्थित हुए लेकिन बयान दर्ज नहीं हुआ।
दूसरा मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है। तत्कालीन निरीक्षक पंकज कुमार सिंह की तहरीर पर 12 फरवरी 22 को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी। पुलिस ने अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, साकिब लारी, शाहिद लारी, इसराइल अंसारी और रमेश राम के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया है। सीजेएम ने आरोपियों के बयान के लिए 25 सितंबर की तिथि तय की।
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तीसरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। एसआई राजेश कुमार वर्मा की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। आरोप है कि 27 फरवरी 22 को विधानसभा चुनाव के दौरान सुभासपा प्रत्याशी अब्बास अंसारी ने बिना अनुमति के रोड शो निकाला। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, गणेश दत्त मिश्रा, मंसूर अंसारी, मोहम्मद ईशा खान, शाहिद लारी, शाकिर लारी, जुल्फेकार और धर्मेंद्र सोनकर के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। सीजेएम ने मामले में 25 सितंबर की तिथि तय की।