मऊ। राज्य निर्वाचन आयोग निकाय चुनाव को लेकर सभी पदों के लिए जमानत राशि और नामांकन निर्देशन पत्रों के मूल्य का निर्धारण कर दिया है। इस संबंध में सभी जनपदों को पत्र भी भेज दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग की मंशा के अनुसार सामान्य वर्ग के प्रत्याशियों के सापेक्ष पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों को आधी राहत दी है। अर्थात सामान्य वर्ग की धनराशि से उनकी जमानत राशि और नामांकन पत्रों का मूल्य आधा जमा करना होगा।
जिले की एक नगरपालिका और छह नगर पंचायतों में अध्यक्ष और सदस्य पद के लिए चुनाव होना है। चुनाव की संभावना जून में है। लेकिन निर्वाचन आयोग ने अभी से अपनी सभी तैयारियां पूरी करनी शुरू कर दी है। सामान्य वर्ग के प्रत्याशियों के लिए नगरपालिका में अध्यक्ष पद के लिए जमानत राशि आठ हजार निर्धारित की गई, जबकि उन्हें नाम निर्देशन पत्र के लिए 500 जमा करना होगा। वहीं सदस्य पद के लिए जमानत की राशि दो हजार और नाम निर्देशन पत्र के लिए 200 रुपये खर्च करना होगा। इसी प्रकार नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए जमानत की राशि 5000 रुपये और नाम निर्देशन पत्र के लिए 250 रुपये जमा करना होगा वहीं सदस्य पद के लिए जमानत राशि दो हजार और नाम निर्देशन पत्र के लिए मात्र 100 रुपये खर्च करना होगा। आयोग ने पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने के लिए खर्च होने वाली सभी धनराशियों में आधी की राहत दी है। अर्थात नगर पालिका में इनके लिए जमानत राशि 4000 रुपये व नाम निर्देशन पत्र के लिए 250 रुपये और सदस्य पद के लिए जमानत राशि 1000 व नाम निर्देशन पत्र 100 रुपये निर्धारित किया गया है। नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए इस वर्ग के प्रत्याशियों के लिए जमानत राशि 2500 व नाम नाम निर्देशन पत्र के लिए 125 रुपये जमा करना होगा वहीं सभासद के लिए जमानत राशि 1000 व नाम निर्देशन पत्र के लिए महज 50 रुपये जमा करना होगा। इस संबंध में सहायक निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र प्रसाद का कहना है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने गजट जारी कर यह धनराशि निर्धारित की है। इससे संबंधित सूचना आयोग से मिल चुकी है।