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दुराचार सहित दो मामलों में तीन की जमानत खारिज

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जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयश्री अहुजा ने दुराचार सहित दो मामलों में तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
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पहला मामला हलधरपुर थाना क्षेत्र का है। वादिनी मुकदमा के साथ दो आरोपियों ने 10 अप्रैल 2016 को दुराचार किया। मामले में आरोपी बहराइच जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव निवासी राजकुमार चौहान की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी शिवदत यादव के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दिया। दूसरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। निरीक्षक आनंद कुमार सिंह ने 18 जनवरी 2018 को भीटी क्षेत्र स्थित पटेल ढाबा के पास से चोरी के वाहन के साथ गिरफ्तार किया। उनकी निशानदेही पर अन्य वाहन भी बरामद हुआ। मामले में आरोपी गाजीपुर जिले के बडेसर थाना क्षेत्र के जहुराबाद गांव निवासी अलीनकी उर्फ घसेटू पुत्र इमदाद और मुस्तफबाद गांव निवासी अरसद अंसारी पुत्र लतीफ की ओर से अलग-अलग जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर दोनों पक्षों के तर्को को सुनने के बाद जिला जज ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
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