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हत्या का प्रयास सहित दो मामलों में दो की जमानत खारिज

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जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयश्री आहूजा ने हत्या का प्रयास और मिलावटी शराब बरामदगी के मामले में दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। पहला मामला कोतवाली मुहम्मदाबादगोहना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार लग्गूपुर गांव निवासी शिवम पुत्र धर्मेंद्र प्रताप सिंह की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि गाली देने से मना करने पर 27 अप्रैल 2017 को आरोपी ने तमंचा से फायर कर दिया। जिससे वादी के पिता धर्मेंद्र प्रताप सिंह घायल हुए। मामले में आरोपी सुनील सिंह पुत्र चंद्रभूषण सिंह की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई।
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वहीं, दूसरा मामला दोहरीघाट थाना क्षेत्र का है। एस आई गंगाराम ने 12 नवंबर 2018 को आरोपी के पास से 225 लीटर मिलावटी शराब और शराब बनाने का उपकरण बरामद किया था। मामले में आरोपी गोठा गांव निवासी अंकुश यादव पुत्र रामज्ञान यादव की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। उक्त दोनों मामलों में सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
इनसेट-
दहेज हत्या सहित दो मामलों में पांच ने किया समर्पण
मऊ। दहेज हत्या और गैरइरादतन हत्या का प्रयास के मामले में नामजद पांच आरोपियों ने बुधवार को सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। सीजेएम लोकेश नागर ने सभी को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया। दहेज हत्या के मामले में आरोपीगण सरायलखंसी थाना क्षेत्र के किन्नूपुर गांव निवासी सास तारा देवी और ससुर गुलशन ने आत्मसमर्पण कर दिया। वहीं, गैर इरादतन हत्या का प्रयास के मामले में नामजद सिहांव गांव हरिलाल पुत्र गनपत, सिकंदर पुत्र रामलाल और प्रदीप पुत्र हरिलाल तथा गाजीपुर जनपद के मरदह थाना क्षेत्र के चौथी गांव निवासी गोविंद पुत्र शिवम ने आत्मसमर्पण कर दिया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सभी को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया।
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