जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयश्री आहूजा ने हत्या और चोरी के मामले में तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और अभियोजन के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने पर दिया।
पहला मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। सोमारीडीह गांव निवासी सुनीता चौहान पत्नी मंगलदेव की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। जिसके अनुसार वादिनी गांव की प्रधान है। तीन मई 2018 को उसके पति मंगलदेव की हत्या कर शव को फंदे से लटका दिया गया। मामले में आरोपी सोमारीडीह गांव निवासी सविता चौहान पत्नी रामबचन और मिर्जाजमालपुर गांव निवासी महेश प्रसाद वर्मा पुत्र अजंतीलाल वर्मा की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी छेदी लाल गुप्ता के तर्कों को सुनने के बाद जिला जज ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी। दूसरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। ब्राह्मण टोला निवासी दीपक उपाध्याय की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि 19 अगस्त 2017 को बाबा बिहारी दास मंदिर से जेवरात चोरी हो गए। मामले में आरोपी इस्लामपुरा मोहल्ला निवासी मोहम्मद राशिद की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई ।