मथुरा में प्रेमी के साथ मिलकर पति की सिर कुचलकर हत्या करने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को बृहस्पतिवार को एडीजे विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) की कोर्ट ने आजीवन कारावास तथा 30-30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद दोनों को जिला कारागार भेज दिया।
एसपी देहात सुरेश चंद रावत ने बताया कि 16 दिसंबर 2020 की सुबह राया थाना क्षेत्र स्थित एक्सप्रेस-वे के निकट झाड़ियों में अज्ञात युवक का शव मिला था। युवक की सिर कुचलकर हत्या की गई थी। 17 दिसंबर को शव की पहचान हरियाणा के जिला पलवल स्थित थाना मुंडकटी के गांव सेवली निवासी शिवकुमार के रूप में हुई।