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Mathura News: दो नाबालिग हत्यारों को सुधार गृह में बिताई अवधि की सजा सुनाई, जानें पूरा मामला

Tue, 25 Feb 2025 11:55 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा

सार

नाबालिग कातिलों को न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड ने  बाल सुधार गृह में बिताई अवधि के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर सुधार गृह में अतिरिक्त समय गुजारना होगा।
 
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court new - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मथुरा न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड ने सोमवार को अलग-अलग मुकदमे में हत्यारोपी नाबालिग को बाल सुधार गृह में बिताई अवधि के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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थाना प्रभारी निरीक्षक कमलेश सिंह ने बताया कि 21 अगस्त 2015 को हाथरस के गांव विसावर निवासी मुकेश ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में उसने एक नाबालिग पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने उसे पकड़ा और किशोर न्याय बोर्ड में प्रस्तुत किया। यहां से उसे सुधार गृह भेज दिया दिया। सुधार गृह में वह 10 माह 26 दिन रहा। कोर्ट ने सोमवार को उसे सजा सुनाई गई। अर्थदंड अदा न करने पर उसे सुधार गृह में पांच दिन का अतिरिक्त समय गुजारना होगा।

दूसरी ओर वृंदावन थाने में 2014 में हत्या के आरोप में पकड़े गए नाबालिग को सोमवार को बोर्ड ने सुधार गृह में बिताई अवधि और एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। वृंदावन कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रवि त्यागी ने बताया कि 2014 में नाबालिग को हत्या के आरोप में पकड़कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया। यहां से उसे सुधार गृह भेज दिया। सुधार गृह में उसने 20 माह 25 दिन का समय गुजारा। सोमवार को बोर्ड ने नाबालिग सजा सुनाई है।
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तमंचे के साथ गिरफ्तार नाबालिग को सुधार गृह में बिताई अवधि की सुनाई सजा
न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड ने सोमवार को तमंचा के साथ गिरफ्तार हुए नाबालिग को सुधार गृह में बिताई अवधि और 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। वृंदावन कोतवाली प्रभारी रवि त्यागी ने बताया कि 2014 में एक नाबालिग को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया था। नाबालिग ने 20 माह 25 दिन का समय सुधार गृह में गुजारा। 
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