मथुरा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने मंगलवार को दंपती और उनकी बेटी के साथ मारपीट करने वाले तीन युवकों को 3-3 साल की सजा तथा 35-35 सौ रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
एसपी क्राइम अवनीश कुमार ने बताया कि वृंदावन थाना क्षेत्र के तराश मंदिर निवासी सुरेश बघेल ने 23 मार्च 1994 को रिपोर्ट दर्ज कराई। दर्ज रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि तराश मंदिर निवासी श्याम, मुरारी, विजय ने उनके ऊपर जानलेवा हमला किया। जब उनकी पत्नी मंजू और बेटी सुमन बचाने के लिए आई तो उनकी भी पिटाई कर दी। हमले में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। यहां से उन्हें जमानत मिल गई। मंगलवार को मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने पूरे परिवार के साथ मारपीट के मामले को गंभीर अपराध माना। दोषी श्याम, मुरारी, विजय को तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनाई।