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Mathura News: बीमा कंपनी देगी ट्रक स्वामी को 7.34 लाख रुपये

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मथुरा। ट्रक चोरी का क्लेम न देने पर पीड़ित ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वाद दायर दिया। आयोग ने बीमा कंपनी को 7.34 लाख रुपये देने का आदेश दिया है।
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नौहझील के गांव नावली निवासी श्याम सिंह ने बताया कि हाईवे थाना क्षेत्र स्थित चौधरी धर्मकांटे के पास से 13 सितंबर 2019 को उनका ट्रक चोरी हो गया था। उन्होंने 15 सितंबर को इसकी हाईवे थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। जांच अधिकारी ने मामले की विवेचना कर कोर्ट में 4 फरवरी 2020 को फाइनल रिपोर्ट दाखिल की। ट्रक स्वामी ने मैं. जनरल इंश्योरेंस कंपनी के कार्यालय में क्लेम के लिए आवेदन किया। बीमा 25 जुलाई 2019 से 24 जुलाई 2020 तक के लिए था। इसके बाद भी कंपनी ने क्लेम को खारिज कर दिया।
इसके बाद उन्होंने 6 अगस्त 2020 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के यहां वाद दायर किया। आयोग के अध्यक्ष नवनीत सहगल की अध्यक्षता में वाद की सुनवाई मनीष परमार और छवि सिंघल की बेंच ने की। सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी के क्लेम खारिज करने के सभी तर्कों को सुना, लेकिन बेंच तर्क से सहमत नहीं हुई। बेंच ने बीमा कंपनी को ट्रक स्वामी श्याम सिंह को ट्रक की बीमित राशि 9.12 लाख के सापेक्ष 6.84 लाख रुपये 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ देने का निर्णय सुनाया। इसके साथ ही पीड़ित को मानसिक, शारीरिक एवं वाद व्यय के रूप में 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। बेंच ने स्पष्ट किया कि यदि एक माह के अंदर बीमा कंपनी ने धनराशि नहीं दी तो 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ धनराशि देनी होगी।
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