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Mathura News: साथी रिक्शा चालक के हत्यारोपी की जमानत अर्जी खारिज

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मथुरा। वृंदावन थाना क्षेत्र में पत्नी के साथ संबंधों से नाराज पति ने उसके प्रेमी की हत्या कर दी। पुलिस ने 22 दिन बाद हत्यारोपी को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया। जेल में बंद हत्यारोपी ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां जमानत के लिए याचिका दायर की, लेकिन कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी।
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वृंदावन थाना क्षेत्र में देवरहा बाबा आश्रम के पास पुलिस ने 4 जून को एक युवक का शव बरामद किया। मृतक की पहचान मध्य प्रदेश निवासी राजू के रूप में हुई। राजू ई-रिक्शा चलाता था। इस हत्याकांड में पुलिस ने 22 दिन बाद उसके साथी ई-रिक्शा चालक रवि को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि रवि और राजू एक साथ ई-रिक्शा चलाते हैं। रवि के यहां राजू अपने ई-रिक्शा की बैटरी चार्ज कराने के लिए जाता था। इसी दौरान रवि की पत्नी से उसकी दोस्ती हो गई। इस बात से ही रवि नाराज था।
इसी से नाराज होकर रवि बघेल राजू को अपने साथ ले गया और रसोई में प्रयोग होने वाली चाकू से उसका गला रेतकर हत्या कर दी। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, यहां से उसे जेल भेज दिया। हत्यारोपी रवि बघेल ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां जमानत के लिए याचिका दायर की। कोर्ट में बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने पुलिस द्वारा रवि बघेल को झूठा फंसाने की दलील दी, लेकिन कोर्ट ने डीजीसी की दलील, साक्ष्यों के आधार पर हत्यारोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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