मथुरा। महिला पर भूत-प्रेत का साया बताकर उसके इलाज के बहाने दुष्कर्म करने वाले तांत्रिक को अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो-एक्ट प्रथम) ने शुक्रवार को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50 हजार रुपये के अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश सुनाया है।
बरसाना थाना प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार निर्वाल ने बताया कि थाना क्षेत्र के रहने वाले पीड़िता के पति ने 4 जून 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि राजस्थान के थाना बयाना के नगला बंडा निवासी तांत्रिक नरेंद्र गुर्जर ने उसकी पत्नी पर भूत का साया बताया था। इसके साथ ही तांत्रिक विद्या से उसकी पत्नी को ठीक करने का आश्वासन दिया। इलाज के बहाने नरेंद्र गुर्जर ने उनकी पत्नी के साथ दुष्कर्म किया।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जे भेज दिया था। 19 जुलाई 2021 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। गिरफ्तारी के बाद सजा सुनाए जाने तक करीब 4 साल आरोपी जिला कारागार में बंद रहा। शुक्रवार को मामले की सुनवाई अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो-एक्ट प्रथम) रामराज द्वितीय के समक्ष हुई। कोर्ट ने 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाने के साथ ही कोर्ट ने 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि नरेंद्र सिंह ने जेल में जो समय गुजारा है उसे भी सजा में समायोजित किया जाए।