मथुरा। करीब दो वर्ष बाद जेल में कैद बंदियों के चेहरों पर मुस्कराहट आ गई है। बुधवार को बंदियों की उनके परिजनों से मुलाकात बहाल कर दी गई। शासन के निर्देश मिलते ही जेल प्रशासन ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। फिलहाल एक बंदी सप्ताह मेें सिर्फ अपने एक परिजन से ही मुलाकात कर सकेगा। उसके लिए कोविड की शर्तों का पालन करना होगा।
आखिरकार शासन ने कोविड के नियमों के तहत बुधवार को बंदियों की परिजन से मुलाकात बहाल कर दी। इसकी सूचना जैसे ही जेल प्रशासन को लगी उनके द्वारा बंदियों को इसकी जानकारी दी। बंदियों ने जानकारी लगते ही अपने-अपने परिजनों को फोन करके इसकी सूचना दी। साथ ही उन नियमों की भी जानकारी दी जिनका अनुपालन परिजन को जेल में मुलाकात के दौरान करना होगा।
जेल अधीक्षक ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया कि शासन द्वारा तय किए गए नियमोें के अनुसार एक बंदी अपने परिजन से सप्ताह में सिर्फ एक बार ही मुलाकात कर सकेगा। परिजन से मुलाकात के दौरान थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का तो अनुपालन कराना होगा। साथ ही परिजन का दोनों डोज या फिर आरटीपीसीआर की रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। मुलाकात के बाद बंदी को बैरक में भेजने से पूर्व सैनिटाइज भी किया जाएगा।