मथुरा। किशोरी के साथ संबंधों की वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले युवक को विशेष पॉक्सो प्रथम अंचल लवानियां की अदालत ने दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने मुख्य अभियुक्त के अलावा नामजद महिला व युवक को दोषमुक्त कर दिया।
वारदात 29 मई 2018 की है। बरसाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी को गांव के रहने वाला पद्म ने पहले दुष्कर्म किया, फिर उसकी वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने लगा। किशोरी तीन माह से तनाव में थी। एक दिन भाई को किसी ग्रामीण ने वीडियो दिखाई। जिसके बाद पिता ने बरसाना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने केस में पद्म के अलावा गांव के प्रताप, रिश्ते की सुनीता को भी नामजद किया। पुलिस ने तीनों के खिलाफ चार्जशीट भी लगाई लेकिन साक्ष्यों के अभाव में अदालत ने भाभी और प्रताप को दोषमुक्त कर दिया, जबकि पद्म को दोषी मानते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा 12 हजार रुपये का अर्थदंड से दंडित किया है। एडीजीसी अभिषेक कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी को सजा, महिला व प्रताप को दोषमुक्त कर दिया है।