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मथुरा: चेक बाउंस मामले में दोषी को डेढ़ साल की सजा, जुर्माना भी

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मथुरा/कोसीकलां। चेक बाउंस होने पर यहां अदालत ने ऐसा फैसला सुनाया कि अब ऐसा करना आपको भारी पड़ सकता है। चेक बाउंस होने पर अदालत ने डेढ़ वर्ष की सजा के साथ 20 लाख रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न भरने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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अग्रसेन नगर में स्थित हिमानी एजेंसी के योगेश कुमार ने अतिरिक्त न्यायालय में वर्ष 2019 में वाद दाखिल किया था, जिसमें सरायशाही में ऊषा ट्रेडिंग कंपनी पर आरोप लगाया था कि फर्म ने 23 जुलाई 2019 को एसबीआई का 15 लाख रुपये का चेक दिया जो कि बैंक ने खाते में अपर्याप्त राशि की टिप्पणी के साथ 29 जुलाई को वापस कर दिया।
न्यायाधीश लाल बहादुर ने शनिवार को निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त ऊषा ट्रेडिंग कंपनी एवं प्रोपराइटर फर्म ऊषा देवी को धारा 138 का दोषी मानते हुए एक वर्ष छह माह के कारावास एवं 20 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अर्थदंड ऊषा ट्रेडिंग कंपनी की संपत्ति से वसूलने के आदेश दिए। फर्म न होने की स्थिति में दंड की राशि ऊषा देवी द्वारा देय होगी। दंड की राशि में से 10 हजार रुपये दंड के रूप में जमा करने होगे। शेष धनराशि 19 लाख 90 हजार रुपये परिवादी चेक धनराशि एवं वाद खर्च की एवज में प्राप्त करेगा।
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