मथुरा। सदर थाना क्षेत्र की इंदुपुरम कॉलोनी में 2020 में दहेज न देने पर विवाहिता की हत्या करने वाले पति, सास और ससुर को न्यायालय एडीजे सप्तम की कोर्ट ने बुधवार को 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास और 35-35 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
एसपी सिटी राजीव कुमार सिंह ने बताया बरसाना निवासी भगवान सिंह ने 31 अक्तूबर 2020 को सदर थाना क्षेत्र में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट के अनुसार भगवान सिंह ने अपनी बेटी सोनम की शादी सदर थाना क्षेत्र के इंदुपुरम निवासी संदीप भाटी के साथ 2015 में की थी। शादी में उन्होंने करीब 12 लाख रुपये खर्च किए, लेकिन बेटी के ससुरालीजन संतुष्ट नहीं हुए और पांच लाख रुपये की मांग करने लगे। सोनम ने यह बात अपने पिता को बताई।
पांच लाख रुपये की मांग को लेकर वह उनकी बेटी को लगातार प्रताड़ित करते रहे। बाद में अपनी बेटी को लेकर बरसाना आ गए। उन्होंने इसकी शिकायत महिला थाने में की। महिला थाना पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाकर समझाया तो पति, सास, ससुर बेटी को ससुराल ले गए। 31 अक्तूबर को ससुरालियों ने सूचना दी कि सोनम की मौत हो गई है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विवाहिता की मौत का कारण दम घुटना निकला। पुलिस ने पति, सास और ससुर के खिलाफ दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की हत्या करने का मुकदमा दर्ज कर लिया। मामले की विवेचना तत्कालीन सीओ सिटी वरुण कुमार ने की। पुलिस ने तीनों के खिलाफ 14 जनवरी 2021 को चार्जशीट दाखिल कर दी। कोर्ट ने मामले में 25 जनवरी 2021 को मामले को संज्ञान लिया। मुकदमे में कुल 10 लोगों की गवाही हुई।