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भूमि को आगरा निवासी के हक में देने के हाई कोर्ट ने दिए आदेश

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वृंदावन। कुंभ मेला क्षेत्र को संरक्षित करने के लिए खाली कराई गई मौजा बेगमपुर की जमीन को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के बाद आगरा निवासी के हक में दी गई है। इसकी नापजोख करने मंगलवार को डीएम की ओर से गठित टीम पहुंची।
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इस मामले में संपत्ति के स्वामी विशाल शर्मा निवासी आगरा ने तत्कालीन जिलाधिकारी के खिलाफ न्यायालय में शिकायत की। सुनवाई करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जिलाधिकारी को तलब कर विशाल शर्मा की भूमि को पूर्व की भांति नापजोख कर उन्हें दिए जाने के आदेश दिए। विदित है कि फरवरी मार्च 2021 में वृंदावन यमुना किनारे लगे वैष्णव कुंभ मेले के लिए प्रशासन ने यमुना किनारे देवरहा बाबा घाट से केशीघाट तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया था।
इस दौरान मौजा बेगमपुर की खसरा संख्या 170/6 की भूमि पर भी बुलडोजर चलाकर चहारदीवारी गिरा दी थी। मंगलवार को डीएम नवनीत चहल के निर्देश पर बनाई गई टीम गठित कर आगरा निवासी विशाल शर्मा के हक में नापजोख करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। इस दौरान एसडीएम मांट राम दत्त राम, अपर नगर आयुक्त सतेंद्र तिवारी, सीओ सदर राममोहन शर्मा, कोतवाली प्रभारी विनय कुमार मिश्रा सहित राजस्व व पुलिस बल मौजूद रहा।
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