नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की ओर से 23 अगस्त को डीएम मथुरा, वृंदावन नगर पालिका के ईओ और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर लगाया गया जुर्माना अब तक जमा नहीं किया गया है। इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी अपील नहीं की गई है। एनजीटी में याचिका दायर करने वाले मधुमंगल शरणदास शुक्ल ने इसे कोर्ट के निर्णय की अवहेलना बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में शिकायत करने की बात कही है।
गत वर्ष महंत मधुमंगल शरणदास शुक्ल ने वृंदावन की सफाई व्यवस्था और पालिका सीमा में कूड़ा जलाने के मामले में एनजीटी की शरण ली थी। मामले की सुनवाई के बाद एनजीटी ने 11 मई 2016 को वृंदावन नगर पालिका के ईओ और डीएम के खिलाफ 5-5 लाख और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के खिलाफ एक लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया।
एनजीटी की कार्रवाई के खिलाफ वृंदावन नगर पालिका के ईओ टीएन चौबे ने एनजीटी में अपील दाखिल की। इस मामले में 23 अगस्त को सुनाए गए आदेश में एनजीटी ने अपील को खारिज कर दिया और डीएम, नगर पालिका के ईओ और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दो सप्ताह के अंदर जुर्माने की राशि जमा करने के आदेश दिए।
इस आदेश को दो माह हो गए, लेकिन किसी ने जुर्माना जमा नहीं किया है। ईओ टीएन चौबे का कहना है कि एनजीटी के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी। अनुमति के लिए शासन को चिट्ठी भेज दी गई है, अनुमति के बाद अपील की जाएगी।