फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

किसान ध्यान दें: धान कटाई के बाद भूलकर भी न जलाएं पराली, पकड़े गए तो देना पड़ेगा 30 हजार का जुर्माना

Thu, 24 Sep 2026 12:39 PM IST
Dhirendra Singh संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा

सार

धान की कटाई शुरू होते ही मथुरा में पराली जलाने पर रोक के लिए प्रशासन ने निगरानी और कार्रवाई तेज कर दी है। दो एकड़ से कम क्षेत्र में 5 हजार से लेकर पांच एकड़ से अधिक में 30 हजार रुपये तक क्षतिपूर्ति वसूली जा सकती है।
विज्ञापन
धान की कटाई करवाते हुए किसान।
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

धान कटाई के साथ ही पराली दहन पर रोक के लिए प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है। प्रधानों को पत्र भेजकर जागरुक किया जा रहा है और तहसील-विकासखंड स्तर पर समितियों के साथ सचल दस्ते सक्रिय किए गए हैं।
विज्ञापन


एनजीटी के आदेश से फसल अवशेष जलाना दंडनीय है। राजस्व विभाग के अनुसार दो एकड़ से कम क्षेत्र में पराली दहन पर 5 हजार, 2 से 5 एकड़ तक 10 और 5 एकड़ से अधिक क्षेत्र में 30 हजार रुपये तक क्षतिपूर्ति वसूली जा सकती है।

नियम के पालन के लिए कृषि, राजस्व, पंचायती राज, ग्राम्य विकास, खाद्य एवं रसद, नगर विकास, पशुपालन, शिक्षा और पुलिस विभाग को जिम्मेदारी सौंपी है। जिला स्तरीय मॉनीटरिंग सेल भी गठित किया है। कंबाइन हार्वेस्टर मालिकों को बिना एसएमएस लगाए धान कटाई न करने के निर्देश दिए हैं। उप निदेशक कृषि आवेश कुमार सिंह ने किसानों से फसल अवशेष नहीं जलाने की अपील की है। 
विज्ञापन
विज्ञापन



 
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें