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मथुरा: कब्रिस्तान की जमीन से रास्ता निकालने पर विवाद, लोगों ने किया विरोध; पुलिस ने रुकवाया काम

Thu, 17 Sep 2026 03:26 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा

सार

होटल के लिए रास्ता निकालने को लेकर विवाद हो गया। लोगों ने आरोप लगाया कि कब्रिस्तान की जमीन से रास्ता निकाला जा रहा है। वहीं, होटल संचालक ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि मौके पर कोई कब्रिस्तान नहीं है और यह रास्ता काफी पुराना है।
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रास्ता निकालने के विरोध में माैके पर जुटी भीड़। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
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मथुरा के गोवर्धन के आन्यौर परिक्रमा मार्ग स्थित एक होटल के पास रास्ता निकालने को लेकर गुरुवार को विवाद खड़ा हो गया। होटल संचालक द्वारा गेट निकालकर रास्ता बनाने की सूचना पर स्थानीय लोग मौके पर एकत्रित हो गए। लोगों ने आरोप लगाया कि जिस स्थान से रास्ता निकाला जा रहा है, वह वर्षों पुराना कब्रिस्तान है और चारों ओर बाउंड्रीवाल भी बनी हुई है। इसी को लेकर बड़ी संख्या में पहुंचे पुरुषों और महिलाओं ने मौके पर पहुंचकर विरोध जताया। 
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स्थानीय लोगों का कहना था कि कब्रिस्तान की भूमि को किसी भी तरह रास्ते के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। लोगों ने आरोप लगाया कि होटल संचालक कब्रिस्तान की ओर से अपना रास्ता निकालने का प्रयास कर रहे हैं। विरोध के दौरान पूर्व चेयरमैन खेमचंद शर्मा और जनप्रतिनिधि रामधन शर्मा भी मौजूद रहे। विवाद की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर शांत कराया। पुलिस ने मौके पर चल रहे कार्य को फिलहाल बंद करा दिया। विरोध करने वालों में रशिफ खान उस्मान, वीआईपी, शौकीन, अफजाल, सलीम कुरैशी, अब्दुल्ला अजीज, अजीज, सखियां अब्बासी, नवावमीर, उसमानमीर इमरान, निजाम अब्बासी, काशीम, इस्राइल खान, गुड्डू खान और मुंबबर बाउद्दीन कुरैशी सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। 

स्थानीय लोगों ने कहा कि उक्त स्थान पर कई वर्षों से कब्रिस्तान है और उसकी बाउंड्रीवाल भी बनी हुई है। ऐसे में वहां रास्ता निकालने का प्रयास किए जाने से लोगों में नाराजगी है। उन्होंने प्रशासन से मौके की जांच कराकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। वहीं होटल संचालक चौधरी भगवान सिंह सैनी ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि मौके पर कोई कब्रिस्तान नहीं है और यह रास्ता काफी पुराना है। उन्होंने बताया कि रास्ते से संबंधित मामला न्यायालय में पहुंचा था और रास्ता निकालने को लेकर माननीय न्यायालय का आदेश भी है। उन्होंने कहा कि वह न्यायालय के आदेश और कानून के अनुसार ही कोई कार्य करेंगे।
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