तीन साल पहले सपा युवजन सभा के जिलाध्यक्ष ठाकुर चंद्रशेखर पर जानलेवा हमला और अपहरण के मामले में कोर्ट ने भाजपा नेता और विधानसभा प्रत्याशी रहे ठाकुर कारिंदा सिंह की जमानत खारिज कर दी। इसके बाद उन्हें, उनके भाई और कर्मचारी सहित पांच लोगों को जेल भेजा गया है।
तीन साल पहले रिफाइनरी द्वारा कर्मचारियों को काम से निकाले जाने के विरोध में रिफाइनरी के गेट पर समाजवादी युवजन सभा के जिलाध्यक्ष गांव बाद निवासी ठाकुर चंद्रशेखर सिंह साथियों के साथ धरना दे रहे थे। आरोप है कि 14 अगस्त 2013 को कारिंदा सिंह, महेश, ओमप्रकाश, अनिल कुमार, सुनील कुमार, बबलू, विक्रम, देवो पहलवान आदि चंद्रशेखर का अपहरण कर ले गए और उन पर जानलेवा हमला किया।
मामले की पिछली सुनवाई के दौरान एडीजे तृतीय जेपी तिवारी की कोर्ट ने कारिंदा सिंह सहित अन्य आरोपियों को एक माह की अंतरिम जमानत दी थी। गुरुवार को फिर हुई सुनवाई में यह जमानत खारिज कर दी गई। इसके बाद मामले के आरोपी कारिंदा सिंह सहित पांचों लोगों को जेल भेज दिया गया।
भाजपा नेता कारिंदा सिंह के क ोर्ट में हाजिर होने और कोर्ट द्वारा जमानत खारिज करने और जेल भेजे जाने की प्रक्रिया के दौरान काफी भीड़ रही।