मथुरा। शहरी क्षेत्र में निजी भवन, प्रतिष्ठान और इमारतों पर अब बिना नगर निगम की अनुमति के किसी भी कंपनी का विज्ञापन होर्डिंग नहीं लगेगा। नगर आयुक्त ने कहा है कि जिन भवनों और प्रतिष्ठानों पर विज्ञापन होर्डिंग लगे हैं, वो सात दिन के अंदर हटा लें, अन्यथा निगम अपने स्तर से कार्रवाई करेगा।
नगर निगम की 14 जुलाई को महापौर डॉ. मुकेश आर्य बंधु की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में शहरी क्षेत्र में निजी प्रतिष्ठानों और भवनों पर लगे विज्ञापन होर्डिंग को तत्काल हटाने का प्रस्ताव पारित हुआ था। नगर आयुक्त अनुनय झा ने इस संबंध में सहायक नगर आयुक्त राजकुमार मित्तल को निर्देश दिए हैं कि नगर निगम क्षेत्र में अधिकांश निजी भवनों व प्रतिष्ठानों पर विभिन्न कंपनियों के विज्ञापन होर्डिंग लगे हैं। इससे निगम के राजस्व की हानि हो रही है।
नगर आयुक्त ने तत्काल शहर में अभियान चलाकर उन सभी निजी भवनों व प्रतिष्ठानों को चिहिंत कर नोटिस देकर चेतावनी देने को कहा है। नोटिस चस्पा के एक सप्ताह के अंदर अगर इन लोगों ने अपने भवनों और प्रतिष्ठानों से विज्ञापन होर्डिंग नहीं हटाए तो इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।