मथुरा। कोसीकलां थाना क्षेत्र में वर्ष 2015 में जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर युवक को घायल करने के मामले में शुक्रवार को विशेष ईसी एक्ट कोर्ट ने एक दोषी को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। मामले में एक अन्य आरोपी की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो चुकी है।
कोसीकलां थाना क्षेत्र के राजागढ़ी निवासी चरन सिंह ने 23 जुलाई 2014 को थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। दर्ज प्राथमिकी में उन्होंने कहा कि 23 जुलाई की सुबह 5 बजे उनके भाई किशन सिंह अहाते से निकलकर जा रहे थे। तभी गांव के ही ओमवीर उर्फ ओमी और नवल सिंह बाइक पर आए। तमंचे से फायर कर दिया। फायरिंग में गोली लगने से किशन सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए और जमीन पर गिर गए। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़े तो बाइक सवार जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए।
पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यहां से दोनों को जेल भेज दिया। कुछ समय बाद दोनों को कोर्ट से जमानत मिल गई। मामले की सुनवाई विशेष ईसी एक्ट अरविंद कुमार यादव द्वितीय के यहां हुई। सुनवाई के दौरान नवल सिंह की मृत्यु हो गई। ओमवीर के अधिवक्ता ने उसे निर्दोष साबित करने का काफी प्रयास किया, लेकिन एडीजीसी की दलील, गवाह, साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने शुक्रवार को ओमवीर को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि अर्थदंड में से 70 प्रतिशत धनराशि घायल के परिजन को दी जाए। आदेश आने के बाद दोषी के सजाई वारंट बनाकर जेल भेज दिया।