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टीटीजेड क्षेत्र में नहीं चलेंगे 15 वर्ष पुराने वाहन

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मथुरा। टीटीजेड क्षेत्र में चल रहे करीब 40 हजार वाहन स्वामियों के लिए बुरी खबर है। उनके वाहन अब मथुरा मेें नहीं चल सकेंगे। एआरटीओ ने ऐसे वाहन स्वामियों को क्षेत्र से वाहनों को ले जाने के लिए कहा है। उनके द्वारा ऐसे वाहनों की सीरीज भी जारी की है।
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दरअसल, ताज की इमारत को प्रदूषण से बचाने के लिए न्यायालय के द्वारा ऐसे वाहनों को निश्चित ताज ट्रिपेजियम जोन (टीटीजेड) क्षेत्र में चलने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जो 15 वर्ष पूरे कर चुके हैं। इनमें दो पहिया के अलावा चार पहिया वाहन भी हैं। इनको कई दफा विभाग द्वारा सूचित किया जा चुका है परंतु अभी तक सभी वाहन स्वामियों द्वारा अपने वाहनोें को टीटीजेड क्षेत्र से बाहर ले जाने में रुचि नहीं दिखाई है।
एआरटीओ प्रशासन प्रदीप कूुमार सिंह ने बताया कि ऐसे निजी वाहन जिनके पंजीयन तिथि 31 मार्च से पूर्व की हो तथा वाहन को 15 वर्ष पूर्ण हो चुके हों, उनका पंजीकरण और नवीनीकरण का संचालन टीटीजेड प्राधिकरण के आदेश के अनुसार पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। इनकी संख्या करीब 40 हजार से ऊपर है। इन वाह स्वामियों को विभाग के निर्देशों का अनुपालन कर जल्द ही अपने वाहनों को अन्यत्र ले जाना होगा। नियमानुसार यह वाहन मथुरा मेें नहीं चल सकते हैं।
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