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थानाध्यक्ष शिकोहाबाद फरार घोषित, गैर जमानती वारंट जारी

Thu, 01 Sep 2016 11:19 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, मैनपुरी
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police - फोटो : Bureau
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हत्या के एक मामले में गवाही के लिए सम्मन तामील होने के बाद भी न आना थानाध्यक्ष शिकोहाबाद को मंहगा पड़ा है। अपर जिला जज प्रथम गुरुप्रीत सिंह बाबा ने उन्हें फरार घोषित करके गैर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। मामले की सुनवाई के लिए 15 सितंबर की तारीख तय कर दी है।
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अपर जिला जज प्रथम गुरुप्रीत सिंह बाबा की कोर्ट में राज्य बनाम अखिलेश का मुकदमा वर्ष 2012 से चल रहा है। थाना किशनी क्षेत्र में एक हत्या के मामले में तत्कालीन एसओजी तथा कुसमरा चौकी प्रभारी रहे प्रवेश कुमार गवाह हैं। वर्तमान में वह थानाध्यक्ष शिकोहाबाद हैं। मुकदमे की सुनवाई के दौरान प्रवेश कुमार को गवाही देने के लिए सम्मन भेजे गए थे। प्रवेश कुमार ने सम्मन तामील भी कर लिए मगर गवाही देनेे के लिए कोर्ट में नहीं आए। सुनवाई के दौरान गवाह के कोर्ट में नहीं आने पर अपर जिला जज ने उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया था। उन्होंने नोटिस का न तो जवाब भेजा और न ही कोर्ट में उपस्थित हुए। जज ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए उनको फरार घोषित करके गैर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। सीओ स्तर के अधिकारी के माध्यम से प्रवेश कुमार को 15 सितंबर को कोर्ट में हाजिर कराने के आदेश दिए हैं।
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